Govt Employees Salary Hike Latest Order and Notification | Chhattisgarh Medical Education Department Latest Order

Govt Employees Salary Hike: बढ़ गया छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का वेतन.. सैलरी में 20 से 35 हजार तक का इजाफा, आदेश जारी..

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस फैसले को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

Edited By :   Modified Date:  September 12, 2024 / 10:25 PM IST, Published Date : September 12, 2024/10:22 pm IST

Govt Employees Salary Hike Latest Order and Notification : रायपुर। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग में सेवारत वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया गया हैं।

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दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी), सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कालेजों के लिए प्रभावी होगा।

Govt Employees Salary Hike Latest Order and Notification : छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 90 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 35 हजार से 1 लाख 55 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 75 हजार रूपए कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 90 हजार रूपए से बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से 1 लाख 85 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख 25 हजार तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 95 हजार रूपए कर दिया गया है।

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Govt Employees Salary Hike Latest Order and Notification : शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संविदा चिकित्सकों के लिए जारी पुनरीक्षित संविदा वेतनमान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46 फीसदी तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23 फीसदी की वेतन वृद्धि की गयी है।

गौरतलब हैं कि, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस फैसले को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि वेतन वृद्धि का यह निर्णय राज्य सरकार की स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में संविदा चिकित्सकों के वेतन में 46% तक की वृद्धि की गई है, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्रों में यह वृद्धि लगभग 23% की है।

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